👉भागलपुर ( बिहार ) : डीएम के पत्र पर आयकर विभाग को दे रहा धोखा, रेड क्रॉस सोसाइटी विभाग द्वारा दिए गए सदस्यता पत्र को बता रहा 10A22/80G का सर्टिफिकेट।
मामला- नेशनल पब्लिक सर्विस कमिशन ट्रस्ट के नाम से बने रेड क्रॉस सदस्यता पत्र को आयकर विभाग का 10A22/80G सर्टिफिकेट बताकर सरकार और जनता को बना रहा बेवकूफ, डीएम को दी गई सूचना ।
भागलपुर शहर में चिल्ड्रन पार्क के सामने, पानी टंकी के पास, जिला जज आवास के बगल में स्थित नेशनल पब्लिक सर्विस कमिशन ट्रस्ट को रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा निर्गत ज्ञापांक संख्या 148 दिनांक-11/12/2018 और ज्ञापांक संख्या 53, 30/05/2019 के आलोक में नेशनल पब्लिक सर्विस कमिशन ट्रस्ट द्वारा आम जनता एवं प्रशासन को यह लिखित रूप में बताया जा रहा है कि रेड क्रॉस के जिलाधिकारी और आपदा प्रभारी महोदय,द्वारा उपरोक्त निर्गत ज्ञापांक पत्र के कारण नेशनल पब्लिक सर्विस कमिशन को आयकर अधिनियम का 10A-22/80G का रजिस्ट्रेशन प्राप्त है, जिसमे नेशनल पब्लिक सर्विस कमीशन ट्रस्ट को दान लेने और 100 % हंड्रेड परसेंट टैक्स छूट का अधिकार दीया गया है ।
और शहर के हृदय स्थल प्रशासन के नाक के नीचे अपने कार्यालय के बाहर अवैध बोर्ड लगाकर अशोक स्तंभ के साथ नेशनल पब्लिक सर्विस कमिशन का अकाउंट नंबर दिखाकर लोगों को हंड्रेड परसेंट टैक्स छूट का झूठा प्रलोभन देकर डोनेशन देने की मांग कर रहा है। वहीं आवेदक ने सूचना देते हुए जिला पदाधिकारी से पूछा है कि रेड क्रॉस ज्ञापांक पत्र नेशनल पब्लिक सर्विस कमीशन ट्रस्ट का वार्षिक सदस्यता प्रमाण पत्र है या आयकर अधिनियम का 10A-22/80G का रजिस्ट्रेशन है ।
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