समाचार पढ़ने के लिए नीचे क्लिक करें

23 मार्च 2024

Image
➡लखनऊ- सूत्रों के हवाले से खबर,एक दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ेगी अपना दल (K),सपा से गठबंधन टूटने के बाद लिया बड़ा फैसला,11 बजे प्रेसवार्ता में पल्लवी पटेल कर सकती हैं घोषणा,अभी तक अपना दल (K) ने 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे,प्रतापगढ़, बांदा, भदोही, प्रयागराज में प्रत्याशी उतार सकती हैं,वाराणसी, चंदौली, राबर्ट्सगंज में प्रत्याशी दे सकती है पार्टी. ➡लखनऊ- भाजपा लगभग 300 रैलियां और सभाएं करेगी,भाजपा चुनाव संचालन समिति में तय हुई जिम्मेदारी,स्वतंत्रदेव सिंह को मिली रैलियों की जिम्मेदारी,जितिन प्रसाद अन्य व्यवस्थाओं पर रखेंगे नजर,मंत्री जेपीएस राठौर बाकी चुनाव प्रबंधन देखेंगे,पीएम मोदी, सीएम योगी की रैली हर क्षेत्र में होगी. ➡ग़ाज़ियाबाद- शातिर चेन स्नेचर मुठभेड़ में हुआ घायल,साहिबाबाद इलाके में महिला से की थी चेन स्नेचिंग,गिरफ्तारी के बाद भागने की कोशिश की थी,असलहा बरामदगी के दौरान भागने की कोशिश की थी,पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी गोली,साहिबाबाद थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़. ➡ग्रेटर नोएडा- एल्विश यादव के मामले में आज सुनवाई होगी,एल्विश की जमानत याचिका पर आज सुनवाई,NDPS कोर्ट में जमानत याचिका पर आ

20 दिसंबर 2018

👉5 साल की चचेरी बहन की रेप 😲करने के बाद की थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई 2 बार🤜 मौत की सजा


मध्यप्रदेश के जबलपुर में पांच साल की चचेरी बहन से रेप कर हत्या करने के आरोप में कोर्ट ने बुधवार को आरोपी युवक को दोहरी फांसी की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी द्वारा किए गए अपराध से समाज में लोगों का भाई-बहन जैसे पवित्र रिश्ते से विश्वास उठ जाएगा।

आरोपी ने सुनियोजित तरीके से जानवरों जैसा काम किया है। उसके मानसिक सुधार की संभावना नहीं है और वह समाज के लिए खतरा बना रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध बहुत ही निचले स्तर का है।

कोर्ट ने आरोपी को धारा 376(क), धारा 376 (क ख) और धारा 302 में अलग-अलग मृत्युदण्ड की सजा देते हुए पांच-पांच हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा धारा 376(2)(च)(झ)के तहत आजीवन कारावास और 5,000 रूपए का जु्र्माना, धारा 363 के तहत दो साल का कारावास और 2,000 रुपए का जुर्माना, धारा 366(क) के तहत पांच साल का कारावास और 2,000 रूपए का जुर्माना और धारा 201 के तहत 5 साल के कारावास और 2,000 रूपए के जुर्माना दिया है।

जिला लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया था कि कटंगी थाना के गांव जटासी निवासी पांच साल की बच्ची के माता-पिता 19 अगस्त 2018 को खेत में मजदूरी करने गए थे। वे शाम सात बजे वापस काम से घर में लौटे तो घर पर बच्ची नहीं थी। पुलिस जांच में पता चला कि बच्ची के ताऊ के लड़के आनंद ने उसके साथ रेप किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी।

Comments

संवाददाता / ब्यूरो चीफ भर्ती प्रक्रिया साक्षात्कार हेतु आवेदन 👉 https://bit.ly/35fVFRt

28 जून 2022

01 अगस्त 2022

08 जून 2022

21 जून 2022

15 जून 2022

06 अगस्त 2022

17 जून 2022

27 जुलाई 2022

03 जून 2022

समाजशास्त्र विभाग ने किया श्रमिक दिवस का आयोजन